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आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्यवाही! दिया नोटिस पढ़े पूरी ख़बर. देखें

मनोज नौडियाल

पौड़ी गढ़वाल। नोडल अधिकारी जनपद मीडिया सेल/ मीडिया निगरानी एवं अनुश्रवण समिति (एम.सी.एम.सी.) पेड न्यूज़ संजीव कुमार राय द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में एक प्रिंटिंग प्रेस के स्वामी/ प्रबंधक को नोटिस निर्गत किया गया। 

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संबंधित प्रिंटिंग प्रेस द्वारा 51- कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एक निर्दलीय प्रत्याशी के संबंध में पंपलेट, पोस्टर इत्यादि की 5000 प्रतियों का प्रकाशन दर्शाया गया था। संबंधित को 24 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी पौड़ी को अनिवार्य रूप से अपना स्पष्टीकरण देने को निर्देशित किया गया है, साथ ही चेताया गया है कि निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त ना होने की दशा में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (A) के सुसंगत प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विदित् है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के प्रावधानों के तहत प्रिंटिंग प्रेस द्वारा निर्वाचन संबंधित पोस्टर इत्यादि की छपाई की सूचना परिशिष्ट A एवं परिशिष्ट B पर घोषित कर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी को छपाई की तिथि से तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

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