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राशन कार्ड! "अपात्र को ना-पात्र को हाँ" संचालित अभियान, डोर टू डोर सर्वेक्षण में अपात्र कार्डधारक के विरुद्ध होगी कार्यवाही व वसूली. देखें

मनोज नौडियाल

पौड़ी..... अपात्र को ना-पात्र को हाँ संचालित अभियान के तहत शासन के निर्देशों के अनुपालन में जनपद पौड़ी गढ़वाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार) के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्ड/यूनिटों का सर्वेक्षण/सत्यापन कर अपात्र परिवारों को बाहर कर पात्र परिवारों को सम्मिलित किये जाने हेतु जनपद स्तर विशेष अभियान चलाए जाने हेतु ग्रामीण/ नगरीय क्षेत्रों में सत्यापन टीम गठित किये जाने के सभी उप जिलाधिकारी/ खंड विकास अधिकारियों को जिलाधिकारी की ओर से कड़े निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

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उक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी की ओर से ऐसे कार्डधारकों से अपील की गई है कि जो अपात्रता की श्रेणी में आ गये है अथवा उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई है ऐसे व्यक्ति/ कार्डधारक अपना कार्ड स्वेच्छा से 31 मई 2022 तक सरेंडर कर सकते हैं। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी के0एस0 कोहली द्वारा अवगत कराया गया है कि डोर टू डोर सर्वेक्षण में यदि कोई कार्डधारक योजना के तहत् अपात्र पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के साथ ही वसूली की कार्यवाही भी की जाएगी। यदि किसी कार्डधारक द्वारा निर्धारित तिथि 31 मई 2022 तक अपात्रता के कारण कार्ड सरेंडर किया जाता है तो ऐसे कार्डधारक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की जाएगी। 


" अपात्र को ना- पात्र को हाँ" अभियान के तहत समस्त कार्ड धारकों को दैनिक समाचार पत्रों, समाचार चैनलों, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति हेल्पलाइन नम्बर- 1967 एवम जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय पौड़ी के टोल फ्री नम्बर- 18001804053 पर किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे के मध्य अपात्र राशनकार्ड धारक के सम्बंध में साक्ष्य सहित अपनी सूचना /शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे शिकायत/सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा। सूचना अन्य सुलभ माध्यम से भी सूचना दी जा सकती है।

जिला पूर्ति अधिकारी ने यह भी अवगत कराया गया कि अभी भी अपात्र राशनकार्ड धारको को 31 मई 2022 तक का समय है। यदि 31 मई 2022 के उपरांत यदि कोई लाभार्थी/राशनकार्डधारक अपात्र पाया जाता है तो उसके विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ ही पूर्व में लिये गए लाभ की वसूली की जाएगी। 

अतः जनपद के समस्त राशनकार्ड धारको से पुनः अपील की जाती है कि जनहित के कार्य में सत्यापन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान में अपना सहयोग करने की कृपा करें!!!

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